तीन तलाक़ 2002 से ही अवैध, फिर 2016 में इसे कौन लाया?
उवेस सुल्तान खान
कई महीने से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ‘तीन तलाक़’ केस में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, और यह मुद्दा कई तरह के ध्रुवीकरण की वजह बन गया है. दूसरी तरफ़ सोशल मीडिया पर झूठे इलज़ाम के साथ ही अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है, कि आज फैसला आ रहा है, कल फैसला आ रहा है, या फैसला आ गया है.
एक अजब का गैर ज़िम्मेदारी वाला माहौल समाज के लगभग सभी हिस्सों में बन चुका है. सबसे अहम बात यह है कि आम जनता को छोड़ भी दिया जाए तो इस संवेदनशील मुद्दे पर टीवी या दूसरे कार्यक्रमों में बोलने वाले विशेषज्ञों के पास ख़ुद जानकारी का अभाव है. वे अप्रासंगिक मुहावरों और वाक्यों का इस्तेमाल तेज़ आवाज़ में करते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हुए अभी तक दिख रहे हैं. ये सब बहुत ही मायूस करने वाला है.
सबसे बड़ी अफवाह है कि कोई मुस्लिम महिला या मुस्लिम महिला संगठन तीन तलाक़ के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गए जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है.
सुप्रीम कोर्ट में दो हिन्दू बहनें अपने माँ-बाप की संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए आईं, उन्हें संपत्ति में अधिकार देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और कानून के जानकारों के अनुसार यह फैसला ऐतिहासिक रूप से महिला अधिकारों को लेकर एक प्रतिगामी फैसला था.
फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की इसी पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए तीन तलाक़ के बारे में वे सू-मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका स्थापित करते हैं.
इस केस में सबसे पहले जमियत उलेमा-ए-हिन्द ने एक बहुत ही कमज़ोर एफिडेविट के साथ अपने आपको पक्ष बनाया. बाद में पक्ष बनते हुए आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जमियत के कमज़ोर एफिडेविट की हुबहू नक़ल दाखिल की.
इस केस में मुस्लिम महिला संगठनों के पक्ष बनने से पहले लखनऊ की रहने वाली एक मुस्लिम महिला फराह फैज़ इस केस में पक्ष बनीं, और उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि वह श्री मोहन भागवत (आरएसएस) के साथ काम करती हैं, और मांग रखी कि महिला विरोधी मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म किया जाए और यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया जाए.
मालूम हो कि फराह फैज़ इस केस में यूनिफार्म सिविल कोड की मांग करने वाली अकेली वादी हैं. और उनकी इस मांग के कई महीने बाद केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अलग राष्ट्रीय विधि आयोग को यूनिफार्म सिविल कोड के बाबत ज़िम्मेदारी दी.
इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड की एक पीड़ित मुस्लिम महिला शायरा बानो के केस को तीन तलाक़ के केस में जोड़ दिया.
इस बीच 'भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन' (बी.एम.एम.ए.) और दूसरे संगठन भी इस केस में एक पक्ष के तौर पर आये. भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन के वकील श्री आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ही अपना फैसला सुना दिया है, अब इस केस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस केस में आगे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी.
भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन का नेतृत्व करने वाली ज़किया सोमन और नूरजहाँ सफिया नाज़ पर आरएसएस से जुड़े होने की बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गईं, उनकी आस्था और उनकी निजी ज़िन्दगी को बुनियाद बनाते हुए. ज़किया सोमन के बेटे अरस्तू ज़किया को भी नहीं बख्शा गया. जो लोग इन अफवाहों के पीछे हैं, वे ही असल में आरएसएस का काम करते हुए दिख रहे हैं.
भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन द्वारा की गई रिसर्च पर भले ही हमारे ऐतराज़ हो जिसे वरिष्ठ विधि जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने अपने लेखों में उजागर किया है. पर ज़किया सोमन और उनके साथियों ने आरएसएस के खिलाफ गुजरात में 2002 नरसंहार के बाद से लगातार मुसलमानों के हक के लिए जो काम किया है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता. उनकी ‘पोटा एक्ट’ को हटाने के लिए गुजरात में हुए संघर्षों में अहम भूमिका रही है, यह वही कानून है जिसका गलत इस्तेमाल कर मासूम मुस्लिम नौजवानों की ज़िन्दगी तबाह कर दी गई.
धार्मिक विचारों और निजी ज़िन्दगी से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसकी बुनियाद पर झूठे इलज़ाम लगाना निंदनीय है. आज मुसलमानों के हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत से लोग मुसलमान नहीं हैं, और बहुत से मुसलमान चेहरे जिनसे उम्मीद की जाती है वे अक्सर खामोश रहते हैं. आरएसएस की परिभाषा वाले मुसलमान भी आजकल अपने चेहरे को सियासत में जमाने की खातिर नारे लगाते हुए दिखते हैं, पर उनके इरादे नेक नहीं हैं. इस पर मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत है.
इस केस में इसके उलट कई चीजें इस बात का इशारा कर रहीं हैं कि आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गुमराह करते हुए उसी के कुछ मौलवी हज़रात आरएसएस के इशारे पर काम कर रहें हैं. इसका सबसे बड़ा सबूत है अभी कुछ हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट में इस्लाम और शरियत के नाम पर जमा किया गया एफिडेविट, जिसके समर्थन के लिए इन्हीं कुछ लोगों ने हस्ताक्षर अभियान और साथ ही गाँव, कस्बों, शहरों में जुलुस निकलवाने का काम किया.
इस 68 पन्नों के एफिडेविट में जो बातें कही गई हैं, अगर निष्पक्ष रूप से किसी इस्लामी विद्वान से पूछी जायें, तो वह बतायेंगे कि ये इस्लाम और शरियत के खिलाफ हैं. इसके बारे में जब आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सर्वोच्च नेतृत्व को बताया गया, तब उन्होंने जलसे-जुलुस और हस्ताक्षर अभियान पर रोकथाम की.
आज सुप्रीम कोर्ट में इन विभिन्न धाराओं वाले संगठनों के तर्कों पर गौर करने की ज़रूरत है.
साथ ही यह कहते हुए कि फ़ासीवाद के इस दौर में जब अधिकतर सरकारी प्रतिष्ठानों से शोषित और वंचितों का विश्वास उठता जा रहा है, न्यायपालिका से बहुत-सी शिकायतें होने के बावजूद अभी तक उससे बहुत उम्मीदें बाकी हैं, उसे धूमिल नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट से पूछना होगा कि जब उन्होंने कई फैसलों में, ख़ासकर शमीम आरा के 2002 केस में जब यह फैसला दे दिया कि न्यायपालिका तीन तलाक़ (एक समय में एक साथ) को अमान्य मानती है और कुरआन में दिए हुए तलाक़ की प्रक्रिया जिसे ‘तलाक़े अहसन’ कहा जाता है, उसे ही मानेगी; इस फैसले को किसी भी धार्मिक संगठन, या व्यक्ति विशेष ने चुनौती नहीं दी, कोई विरोध नहीं हुआ, और ये कानून बन गया; तब नए सिरे से किसी भी जज द्वारा जनहित याचिका स्थापित करने का क्या औचत्य था?
क़ानूनी तौर पर अभी की मौजूदा बेंच 2002 के शमीम आरा फैसले को पलट कर तीन तलाक़ को सही करार दे ही नहीं सकती तो फिर ये तमाम हंगामा क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज 2002 के ऐतिहासिक शमीम आरा फैसले के बारे में नहीं जानते हैं?
तीन तलाक़ जब पहले से ही अमान्य है, जिसे "तलाक़े बिदअत" कहते हैं और जिसका कुरआन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे इस्लाम ने भी एक अपराध माना है, तब उस पर इतनी उलझन पैदा करने की ज़रूरत क्यों हुई.
मई 2014 से हिंदोस्तान का मुसलमान एक नए दौर से गुज़र रहा है, और खास तौर पर याकूब मेमन की फाँसी के बाद मुसलमानों का एक नया लोकतान्त्रिक राजनीतिकरण हुआ है, जो मुसलमानों के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है. आज इस लोकतान्त्रिक राजनीतिकरण को कई तरह से थामने की कोशिशें जारी हैं. आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर, आरएसएस ने जिस तरह से हिंदोस्तान के मुसलमानों को, खुद आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गुमराह करने की कोशिश की है वे अपने आप में इस बात को उजागर कर रही है.
तीन तलाक़ के ऊपर मज़हब का चोगा पहनाकर आम लोगों को बहकाने की बजाये, आज जब हिंदोस्तान में एक तरफ़ा संगठित हिंसा की वजह से मुसलमान औरत, मर्द, बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे, बच्चियां, एक खौफ के साये में जी रहे हैं. जिसे पूरा देश इस बात को जानता है. देश का एक बड़ा तबका इसका समर्थन भी करता है और इसे न्यायसंगत मानता है. सुप्रीम कोर्ट से पूछने की ज़रूरत थी कि इस मुस्लिम विरोधी संगठित हिंसा को रोकने के लिए आपने कुछ कदम क्यों नहीं उठाये.
आज के दौर में अमानवीयकरण कितने और चरम पर पहुंचेगा, इसका अंदाज़ा करना अब मुश्किल है. एक कतार है नज़ीरों की. देश की संसद में विराजमान एक माननीय ने जनसभाओं में कहा कि मृत मुस्लिम महिलाओं की कब्र खोदकर उनके शवों के साथ बलात्कार करो. उत्तरप्रदेश में दो जगह इस अपील पर अमल करते हुए एक विचारधारा विशेष के व्यक्तियों ने कब्र खोदी और मृत मुस्लिम महिला के शव के साथ बलात्कार का प्रयास किया, और बाद में इन्हें मानसिक रोगी कह दिया गया, जैसे कि पूरी दुनिया में इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले लोगों के बारे में प्रशासन कहता है. पर संसद, सरकारें और न्यायपालिका खामोश रहीं.
अगर हिंदोस्तानी समाज ये सोच रहा है कि अमानवीयकरण देश में रहने वाले मुसलमानों के खात्में के बाद रुक जाएगा, तो यह एक भयानक भूल है. यह अमानवीयकरण ऐसा दैत्य है कि वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा.
आज देश के प्रगतिशील समाज को गहराई से संवेदनशील होकर कुछ चीजों पर गौर करने की ज़रूरत है. महिला विरोधी फ़ासिस्ट दृष्टिकोण और महिला विरोधी रूढ़िवादी दृष्टिकोण में फर्क होता है. दोनों भले ही गलत हैं पर उन्हें एक पैमाने पर रखना न्यायसंगत नहीं.
अधिनायकवादी फ़ासिस्ट दृष्टिकोण देश के बहुसंख्यकवाद पर टिका होता है. अल्पसंख्यक शोषित समाज जब अपने ऊपर एक तरफ़ा हमला महसूस करता है, तब अपनी सोच को सीमित कर, अपने ऊपर रूढ़िवाद की जकड़न को ओढ़ लेता है. और इसे अपनी आन का सवाल बना लेता है. आज इस शोषित समाज से उसकी रूढ़िवादी जकड़न के कारण विरोध और सीधा मुकाबला करने की जगह, उसकी मदद करने की ज़रूरत है ताकि वे रूढ़िवादी जकड़न से मुक्त हों.
उवेस सुल्तान खान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं.
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